सीएमओ बलिया पर राज्य सूचना आयोग 25हजार अर्धदण्ड कि या रोपित







बलिया। राज्य सूचना आयोग लखनऊ ने सीएमओ को पिछले 25 तारीख को जो व्यक्तिगत पेशी का आदेश दिया था, उसमें उपस्थित नहीं होने के कारण आयोग ने  अधिकतम 25 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाते हुए  एक बार पुनः व्यक्तिगत रुप से आयोग के सामने पेश होने का आदेश दिया है । आयोग ने यह आदेश जनपद के आमघाट निवासी डॉ अरविंद कुमार सिंह की याचिका पर दिया है । डॉ सिंह ने राज्य सूचना आयोग के ध्यानार्थ जन सूचना अधिकार के तहत जिलाधिकारी से जनसूचना मांगी गई थी, जिसको डीएम ने उक्त सूचना सीएमओ से सम्बंधित बताकर सीएमओ को निर्देशित किया था कि डॉ अरविंद कुमार सिंह को सूचना उपलब्ध करायी जाय। किन्तु डीएम के आदेश के बावजूद सीएमओ ने जनसूचना के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया, जिसपर आवेदक ने राज्य सूचना आयोग में अपील की । आयोग ने विधिवत सूचना भेजकर सीएमओ को तलब किया, लेकिन सीएमओ के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि आयोग के समक्ष नियत तिथियों को प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखे। आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए सीएमओ पर 25 हज़ार का अर्थदण्ड लगाते हुए अगली तिथि पर आयोग के सम्मुख पेश होने का निर्देश दिया है।
क्या है पूरा मामला
बता दे कि यह पूरा प्रकरण डॉ अरविंद कुमार सिंह द्वारा मांगी गयी सूचना के इस संबंध में है। डॉ सिंह ने सीएमओ से सूचना मांगी थी कि क्या बीएएमएस चिकित्सक सर्जरी नहीं कर सकता है इसपर कोई आदेश हो तो उसकी प्रमाणित छायाप्रति आवेदक को उपलब्ध कराई जाए। इस संदर्भ में डॉ सिंह का कहना है कि चूंकि सीएमओ जो एलोपैथ से सम्बंधित चिकित्सक  है , वे आयुर्वेदिक चिकित्सकों को कोई भी आदेश देने के लिये सक्षम नहीं है और न ही यह इनके अधिकार क्षेत्र की बात है । सीएमओ एलोपैथी में प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों और उनके अस्पतालों के लिये आदेश तो निर्गत कर सकते है लेकिन आयुर्वेद के चिकित्सकों और इनके द्वारा संचालित अस्पतालों पर सीएमओ का कोई अधिकार नहीं है । बता दे कि सारा पेंच आयुर्वेदिक चिकित्सको द्वारा संचालित अस्पतालों में हो रहे प्रसव को रोकने की कवायत में फंसा है । सीएमओ का कहना है कि आयुर्वेदिक चिकित्सक सर्जरी द्वारा चिकित्सा नहीं कर सकते है,  जबकि डॉ अरविंद कुमार सिंह का कहना है कि हम ऐसा करने के लिये अधिकृत है ।

Post a Comment

0 Comments