जनपद में लोकसभा चुनाव 19 मई को, तैयारी में जुटा प्रशासन
बलिया। जनपद में लोकसभा का चुनाव अंतिम चरण में होगा। चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार जनपद में सातवें चरण में आगामी 19 मई को चुनाव सम्पन्न होगा। लोकसभा चुनाव के इस महापर्व में जनपद के 23 लाख 58 हज़ार 606 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस संदर्भ में पत्रकारों को जानकारी देते हुए जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारौत ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार चुनाव की अधिसूचना 22 अप्रैल को जारी की जाएगी। प्रत्याशियों के नामांकन की अंतिम तिथि 29 अप्रैल, नाम निर्देशनों की जांच 30 अप्रैल को होगी। इसके साथ ही नाम वापसी की अंतिम तिथि 2 मई है। मतदान का दिन 19 मई और मतगणना 23 मई को होगी। डीएम ने बताया कि लोस चुनाव के लिए जनपद को तीन चरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें 70 लोकसभा क्षेत्र घोसी, 71 लोकसभा क्षेत्र सलेमपुर और 72 लोकसभा क्षेत्र बलिया शामिल है। जनवरी 2019 के ताजा रिकार्ड के अनुसार घोसी लोकसभा क्षेत्र के रसड़ा में कुल 215 मतदान केंद्र और 365 मतदेय स्थल बनाये गए है, जिनमें 184926 पुरुष, 151396 महिला और 12 अन्य के मुताबिक कुल 336334 मतदाता मतदान करेंगे। 71 सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के भाटपार रानी में कुल 253 मतदान केंद्र, 386 मतदेय स्थल बनाये गए है, जिनमें 172353 पुरूष, 143661 महिला और 16 अन्य के अनुसार कुल 316030 मतदाता वोट करेंगे। सलेमपुर में 222 मतदान केंद्र, 372 मतदेय स्थल बनाये गए है, जिसमें 169020 पुरुष, 143955 महिला एवं 10 अन्य मतदाता को मिलाकर कुल 312985 वोटर है। बेल्थरारोड में कुल 230 मतदान केंद्र, 372 मतदेय स्थल बनाये गए है, जिसमें 181862 पुरुष, 150853 महिला एवं 2 अन्य मतदाता को मिलाकर कुल 332717 मतदाता है। सिकंदरपुर में 198 मतदान केंद्र, 327 मतदेय स्थल बने है, जिसमें 159006 पुरुष, 129856 महिला एवं 1 अन्य मतदाता को मिलाकर कुल 288863 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बांसडीह में 217 मतदान केंद्र, 405 मतदेय स्थल बने है, जिसमें 208313 पुरुष, 175392 महिला एवं 30 अन्य मतदाता के अनुसार कुल 383735 मतदाता अपना भाग्य आजमाएंगे। रिकार्ड के अनुसार पूरे सलेमपुर क्षेत्र में कुल 1335 मतदान केंद्र, 2227 मतदेय स्थल है जिनमें 1970664 मतदाता वोट डालेंगे। अंत में बलिया संसदीय क्षेत्र के फेफना में 195 मतदान केंद्र, 346 मतदेय स्थल है, जिनमें 171492 पुरुष, 142761 महिला मतदाता मिलाकर कुल 314253 वोट है। बलिया नगर में 171 मतदान केंद्र, 383 मतदेय स्थल बनाये गए है, जिसपर 198422 पुरुष मतदाता, 160099 महिला एवं 4 अन्य मतदाता को मिलाकर कुल 358525 मतदाता वोट करेंगे। बैरिया में 189 मतदान केंद्र, 368 मतदेय स्थल बने है, जिसपर 189836 पुरुष, 154321 महिला एवं 22 अन्य को मिलाकर कुल 344179 मतदाता वोट डालेंगे। जहूराबाद में 259 मतदान केंद्र, 432 मतदेय स्थल बनाये गए है, जिनमें 206690 पुरुष, 171367 महिला एवं 10 अन्य के हिसाब से कुल 378067 वोटर है। मुहम्मदाबाद में 256 मतदान केंद्र, 467 मतदेय स्थल बनाये गए है, जिसमें 218025 पुरुष, 179344 महिला एवं 27 अन्य सहित कुल 397396 मतदाता अपने नेता का चुनाव करेंगे। इसप्रकार बलिया संसदीय क्षेत्र के कुल 1070 मतदान केंद्र, 1996 मतदेय स्थल है, जिनमें 984465 पुरुष, 807892 महिला एवं 63 अन्य मतदाता मिलाकर कुल 1792420 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। रिकार्ड के अनुसार जनपद में मतदान केंद्र और मतदाताओं की तादात अपने समीपवर्ती जिलों की अपेक्षा दो गुने से भी अधिक है। रिकार्ड के अनुसार समीपवर्ती जनपद देवरिया में मतदान केंद्र 475 और मतदाताओं की संख्या 629015 है। वहीं गाजीपुर जनपद में मतदान केंद्र 515 और मतदाताओं की संख्या 775463 है, जबकि बलिया में 1415 मतदान केंद्र और मतदाताओं की तादात 2358606 है।
डीएम ने पढ़ाया आदर्श आचार संहिता का पाठ
बलिया। आदर्श आचार संहिता की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारौत ने बताया कि आचार संहिता निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहती है। इस दौरान कोई भी राजनैतिक दल अथवा प्रत्याशी किसी जाति, धर्म और भाषायी समुदाय के बीच मतभेद बढ़ाकर घृणा की भावना उत्पन्न नहीं कर सकता। कोई भी प्रत्याशी जातीय या साम्प्रदायिक भावना की दुहाई देकर धार्मिक स्थलों को प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्रत्याशी किसी भी स्थिति में किसी के घर के सामने प्रदर्शन नहीं कर सकता। किसी की व्यक्तिगत भूमि अथवा दीवार पर झंडे, बैनर या राजनैतिक पोस्टर नहीं चिपकाए जाय। चुनाव प्रचार में वाहनों की संख्या निर्धारित नहीं होगी, लेकिन इसके लिए आरओ की अनुमति जरूरी है। साथ ही आरओ की अनुमति को प्रचार वाहन पर चिपकाना आवश्यक है। एक साथ तीन से अधिक वाहन प्रचार नहीं कर सकते। चुनाव के दौरान प्रत्याशी की गाड़ी पर केवल एक पोस्टर या बैनर लगाया जा सकता है। सरकारी अथवा प्राइवेट स्कूल का प्रयोग चुनाव प्रचार में नहीं होगा। किसी भी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल या मतदान केंद्र की 200 मीटर परिधि अस्थाई चुनाव कार्यालय नहीं बनाया जाएगा। इन कार्यालयों पर पार्टी का एक झण्डा लगा सकते है। मंत्रियों के शाशकीय दौरे को प्रचार कार्य से नहीं जोड़ा जाएगा। किन्तु निर्वाचन के दौरान कोई मंत्री शाशकीय मशीनरी अथवा कार्मिकों का प्रयोग नहीं करेगा। सत्ताधारी दल चुनाव के दौरान हैलीपैड, सरकारी विश्राम गृह आदि पर अपना एकाधिकार नहीं जमा सकता। इसके लिए अन्य पार्टियां भी दावा कर सकती है, किन्तु इन स्थानों पर सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं होगी। चुनाव के दौरान समाचार पत्र या अन्य माध्यम से कोई राजनैतिक दल अथवा सत्ताधारी पार्टी अपनी उपलब्धियों का बखान या विज्ञापन जारी नहीं कर सकती। चुनाव के दौरान कोई मंत्री या अन्य प्राधिकारी किसी वित्तीय मंजूरी, वचन, परियोजना की आधारशिला, सड़क निर्माण अथवा पानी की व्यवस्था करने का दावा नहीं कर सकता। इसके साथ ही मतदाताओं को किसी नौकरी का प्रलोभन भी नहीं दिया जा सकता। डीएम ने साफ किया कि इन सभी बिंदुओं का उल्लंघन करना आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा। कहा कि इस बार का चुनाव पूरी तरह वीवी पैठ मशीन द्वारा कराया जाएगा, जिसमें मतदाता को पूरी तसल्ली रहेगी कि उसका वोट चुने हुए प्रत्याशी को दिया गया। इसके लिए वीवी पैठ से एक पर्ची निकलेगी जो वहीं जमा होगी। चुनाव के बाद किसी एक बूथ की पर्चियों की गणना कर प्रत्याशियों को निष्पक्ष चुनाव के लिए संतुष्ट किया जाएगा। कहा कि चुनाव आयोग द्वारा एक एप बनाया गया है, जिसमें कोई भी नागरिक अपने आसपास आचार संहिता के उल्लंघन की सूचना सीधे प्रशासन को दे सकता है। जिला प्रशासन द्वारा पूरे चुनाव के दौरान प्रत्येक बूथ पर पैनी नजर रखी जायेगी और किसी भी शिकायत पर जिला प्रशासन द्वारा तत्काल काररवाई की जाएगी। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों से आदर्श आचार संहिता के अनुपालन की अपील की। -------------------------------------------------------------------
नामांकन की नियमावली पर डीएम ने डाला प्रकाश
बलिया। लोकसभा चुनाव में नामांकन करने के लिए प्रत्याशियों को चुनाव आयोग की शर्तें समझाते हुए डीएम ने कहा कि नामांकन के दौरान सामान्य जाति के प्रत्याशी को 25 हज़ार और अनुसूचित जाति के प्रत्याशी को 12500 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी। चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी भारतीय होना आवश्यक है। इसके साथ ही उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो और उसका निर्वाचक नामावली में नाम होना चाहिए। प्रत्याशी के प्रस्तावक भी उसी संसदीय क्षेत्र से होने चाहिए। नामांकन के लिए मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल केवल एक प्रस्तावक और अमान्यता प्राप्त दल 10 प्रस्तावक साथ ले जा सकते है। एक प्रत्याशी अधिकतम 4 सेट में नामांकन कर सकता है। प्रत्याशी के तीन वाहन रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय से 100 मीटर दूर ही रहेंगे। प्रत्याशी सहित रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में केवल 5 लोग ही जा सकते है। नामांकन पत्र में प्रत्याशी को लंबित आपराधिक मामलों का उल्लेख करना होगा तथा अपने राजनैतिक दल को इसकी जानकारी देनी होगी। प्रत्याशी की आपराधिक सूचना को राजनैतिक दल द्वारा वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। अपने आपराधिक मामलों का प्रत्याशी और राजनैतिक दल अखबार अथवा चैनल में तीन बार प्रचार- प्रसार कराएंगे। चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान प्रत्याशी के खर्च की सीमा 70 लाख रुपये निर्धारित की है। इसके लिए प्रत्याशी को नामांकन के एक दिन पूर्व किसी अन्य बैंक में खाता खोलना होगा। कहा कि इन शर्तों को पूरा किये बिना प्रत्याशी का नामांकन नहीं किया जाएगा। ब्यूरो प्रमुख
बलिया। जनपद में लोकसभा का चुनाव अंतिम चरण में होगा। चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार जनपद में सातवें चरण में आगामी 19 मई को चुनाव सम्पन्न होगा। लोकसभा चुनाव के इस महापर्व में जनपद के 23 लाख 58 हज़ार 606 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस संदर्भ में पत्रकारों को जानकारी देते हुए जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारौत ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार चुनाव की अधिसूचना 22 अप्रैल को जारी की जाएगी। प्रत्याशियों के नामांकन की अंतिम तिथि 29 अप्रैल, नाम निर्देशनों की जांच 30 अप्रैल को होगी। इसके साथ ही नाम वापसी की अंतिम तिथि 2 मई है। मतदान का दिन 19 मई और मतगणना 23 मई को होगी। डीएम ने बताया कि लोस चुनाव के लिए जनपद को तीन चरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें 70 लोकसभा क्षेत्र घोसी, 71 लोकसभा क्षेत्र सलेमपुर और 72 लोकसभा क्षेत्र बलिया शामिल है। जनवरी 2019 के ताजा रिकार्ड के अनुसार घोसी लोकसभा क्षेत्र के रसड़ा में कुल 215 मतदान केंद्र और 365 मतदेय स्थल बनाये गए है, जिनमें 184926 पुरुष, 151396 महिला और 12 अन्य के मुताबिक कुल 336334 मतदाता मतदान करेंगे। 71 सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के भाटपार रानी में कुल 253 मतदान केंद्र, 386 मतदेय स्थल बनाये गए है, जिनमें 172353 पुरूष, 143661 महिला और 16 अन्य के अनुसार कुल 316030 मतदाता वोट करेंगे। सलेमपुर में 222 मतदान केंद्र, 372 मतदेय स्थल बनाये गए है, जिसमें 169020 पुरुष, 143955 महिला एवं 10 अन्य मतदाता को मिलाकर कुल 312985 वोटर है। बेल्थरारोड में कुल 230 मतदान केंद्र, 372 मतदेय स्थल बनाये गए है, जिसमें 181862 पुरुष, 150853 महिला एवं 2 अन्य मतदाता को मिलाकर कुल 332717 मतदाता है। सिकंदरपुर में 198 मतदान केंद्र, 327 मतदेय स्थल बने है, जिसमें 159006 पुरुष, 129856 महिला एवं 1 अन्य मतदाता को मिलाकर कुल 288863 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बांसडीह में 217 मतदान केंद्र, 405 मतदेय स्थल बने है, जिसमें 208313 पुरुष, 175392 महिला एवं 30 अन्य मतदाता के अनुसार कुल 383735 मतदाता अपना भाग्य आजमाएंगे। रिकार्ड के अनुसार पूरे सलेमपुर क्षेत्र में कुल 1335 मतदान केंद्र, 2227 मतदेय स्थल है जिनमें 1970664 मतदाता वोट डालेंगे। अंत में बलिया संसदीय क्षेत्र के फेफना में 195 मतदान केंद्र, 346 मतदेय स्थल है, जिनमें 171492 पुरुष, 142761 महिला मतदाता मिलाकर कुल 314253 वोट है। बलिया नगर में 171 मतदान केंद्र, 383 मतदेय स्थल बनाये गए है, जिसपर 198422 पुरुष मतदाता, 160099 महिला एवं 4 अन्य मतदाता को मिलाकर कुल 358525 मतदाता वोट करेंगे। बैरिया में 189 मतदान केंद्र, 368 मतदेय स्थल बने है, जिसपर 189836 पुरुष, 154321 महिला एवं 22 अन्य को मिलाकर कुल 344179 मतदाता वोट डालेंगे। जहूराबाद में 259 मतदान केंद्र, 432 मतदेय स्थल बनाये गए है, जिनमें 206690 पुरुष, 171367 महिला एवं 10 अन्य के हिसाब से कुल 378067 वोटर है। मुहम्मदाबाद में 256 मतदान केंद्र, 467 मतदेय स्थल बनाये गए है, जिसमें 218025 पुरुष, 179344 महिला एवं 27 अन्य सहित कुल 397396 मतदाता अपने नेता का चुनाव करेंगे। इसप्रकार बलिया संसदीय क्षेत्र के कुल 1070 मतदान केंद्र, 1996 मतदेय स्थल है, जिनमें 984465 पुरुष, 807892 महिला एवं 63 अन्य मतदाता मिलाकर कुल 1792420 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। रिकार्ड के अनुसार जनपद में मतदान केंद्र और मतदाताओं की तादात अपने समीपवर्ती जिलों की अपेक्षा दो गुने से भी अधिक है। रिकार्ड के अनुसार समीपवर्ती जनपद देवरिया में मतदान केंद्र 475 और मतदाताओं की संख्या 629015 है। वहीं गाजीपुर जनपद में मतदान केंद्र 515 और मतदाताओं की संख्या 775463 है, जबकि बलिया में 1415 मतदान केंद्र और मतदाताओं की तादात 2358606 है।
डीएम ने पढ़ाया आदर्श आचार संहिता का पाठ
बलिया। आदर्श आचार संहिता की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारौत ने बताया कि आचार संहिता निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहती है। इस दौरान कोई भी राजनैतिक दल अथवा प्रत्याशी किसी जाति, धर्म और भाषायी समुदाय के बीच मतभेद बढ़ाकर घृणा की भावना उत्पन्न नहीं कर सकता। कोई भी प्रत्याशी जातीय या साम्प्रदायिक भावना की दुहाई देकर धार्मिक स्थलों को प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्रत्याशी किसी भी स्थिति में किसी के घर के सामने प्रदर्शन नहीं कर सकता। किसी की व्यक्तिगत भूमि अथवा दीवार पर झंडे, बैनर या राजनैतिक पोस्टर नहीं चिपकाए जाय। चुनाव प्रचार में वाहनों की संख्या निर्धारित नहीं होगी, लेकिन इसके लिए आरओ की अनुमति जरूरी है। साथ ही आरओ की अनुमति को प्रचार वाहन पर चिपकाना आवश्यक है। एक साथ तीन से अधिक वाहन प्रचार नहीं कर सकते। चुनाव के दौरान प्रत्याशी की गाड़ी पर केवल एक पोस्टर या बैनर लगाया जा सकता है। सरकारी अथवा प्राइवेट स्कूल का प्रयोग चुनाव प्रचार में नहीं होगा। किसी भी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल या मतदान केंद्र की 200 मीटर परिधि अस्थाई चुनाव कार्यालय नहीं बनाया जाएगा। इन कार्यालयों पर पार्टी का एक झण्डा लगा सकते है। मंत्रियों के शाशकीय दौरे को प्रचार कार्य से नहीं जोड़ा जाएगा। किन्तु निर्वाचन के दौरान कोई मंत्री शाशकीय मशीनरी अथवा कार्मिकों का प्रयोग नहीं करेगा। सत्ताधारी दल चुनाव के दौरान हैलीपैड, सरकारी विश्राम गृह आदि पर अपना एकाधिकार नहीं जमा सकता। इसके लिए अन्य पार्टियां भी दावा कर सकती है, किन्तु इन स्थानों पर सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं होगी। चुनाव के दौरान समाचार पत्र या अन्य माध्यम से कोई राजनैतिक दल अथवा सत्ताधारी पार्टी अपनी उपलब्धियों का बखान या विज्ञापन जारी नहीं कर सकती। चुनाव के दौरान कोई मंत्री या अन्य प्राधिकारी किसी वित्तीय मंजूरी, वचन, परियोजना की आधारशिला, सड़क निर्माण अथवा पानी की व्यवस्था करने का दावा नहीं कर सकता। इसके साथ ही मतदाताओं को किसी नौकरी का प्रलोभन भी नहीं दिया जा सकता। डीएम ने साफ किया कि इन सभी बिंदुओं का उल्लंघन करना आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा। कहा कि इस बार का चुनाव पूरी तरह वीवी पैठ मशीन द्वारा कराया जाएगा, जिसमें मतदाता को पूरी तसल्ली रहेगी कि उसका वोट चुने हुए प्रत्याशी को दिया गया। इसके लिए वीवी पैठ से एक पर्ची निकलेगी जो वहीं जमा होगी। चुनाव के बाद किसी एक बूथ की पर्चियों की गणना कर प्रत्याशियों को निष्पक्ष चुनाव के लिए संतुष्ट किया जाएगा। कहा कि चुनाव आयोग द्वारा एक एप बनाया गया है, जिसमें कोई भी नागरिक अपने आसपास आचार संहिता के उल्लंघन की सूचना सीधे प्रशासन को दे सकता है। जिला प्रशासन द्वारा पूरे चुनाव के दौरान प्रत्येक बूथ पर पैनी नजर रखी जायेगी और किसी भी शिकायत पर जिला प्रशासन द्वारा तत्काल काररवाई की जाएगी। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों से आदर्श आचार संहिता के अनुपालन की अपील की। -------------------------------------------------------------------
नामांकन की नियमावली पर डीएम ने डाला प्रकाश
बलिया। लोकसभा चुनाव में नामांकन करने के लिए प्रत्याशियों को चुनाव आयोग की शर्तें समझाते हुए डीएम ने कहा कि नामांकन के दौरान सामान्य जाति के प्रत्याशी को 25 हज़ार और अनुसूचित जाति के प्रत्याशी को 12500 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी। चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी भारतीय होना आवश्यक है। इसके साथ ही उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो और उसका निर्वाचक नामावली में नाम होना चाहिए। प्रत्याशी के प्रस्तावक भी उसी संसदीय क्षेत्र से होने चाहिए। नामांकन के लिए मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल केवल एक प्रस्तावक और अमान्यता प्राप्त दल 10 प्रस्तावक साथ ले जा सकते है। एक प्रत्याशी अधिकतम 4 सेट में नामांकन कर सकता है। प्रत्याशी के तीन वाहन रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय से 100 मीटर दूर ही रहेंगे। प्रत्याशी सहित रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में केवल 5 लोग ही जा सकते है। नामांकन पत्र में प्रत्याशी को लंबित आपराधिक मामलों का उल्लेख करना होगा तथा अपने राजनैतिक दल को इसकी जानकारी देनी होगी। प्रत्याशी की आपराधिक सूचना को राजनैतिक दल द्वारा वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। अपने आपराधिक मामलों का प्रत्याशी और राजनैतिक दल अखबार अथवा चैनल में तीन बार प्रचार- प्रसार कराएंगे। चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान प्रत्याशी के खर्च की सीमा 70 लाख रुपये निर्धारित की है। इसके लिए प्रत्याशी को नामांकन के एक दिन पूर्व किसी अन्य बैंक में खाता खोलना होगा। कहा कि इन शर्तों को पूरा किये बिना प्रत्याशी का नामांकन नहीं किया जाएगा। ब्यूरो प्रमुख
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